रांची
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत रांची जिले में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 अप्रैल 2025 कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी आज जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने एक बैठक में दी, जिसमें जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। जिले में RTE के तहत 121 निजी स्कूलों को पंजीकृत किया गया है, जहां गरीब और वंचित तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी है।
उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2025 को RTE पोर्टल का शुभारंभ खुद उपायुक्त ने किया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल द्वारा RTE नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत की स्थिति में स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए संबंधित बोर्ड को अनुशंसा भेजी जाएगी।
जानिए आवेदन की प्रक्रिया:
• वेबसाइट: पूरी नामांकन प्रक्रिया www.rteranchi.in पर ऑनलाइन की जाएगी।
• रजिस्ट्रेशन: माता-पिता या अभिभावकों को पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
• फॉर्म भरना: रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें अपने घर के पास के तीन स्कूलों को चुना जा सकता है। चयन ऑनलाइन लॉटरी के ज़रिए होगा।
• लोकेशन: फॉर्म भरने के समय सिस्टम खुद ही लोकेशन दर्ज कर लेगा। यदि साइबर कैफे या प्रज्ञा केंद्र से आवेदन किया गया हो, तो गूगल मैप पर घर की सटीक लोकेशन चुननी होगी।
• दस्तावेज: आवेदन के साथ बच्चे की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और अंचलाधिकारी से निर्गत वार्षिक आय प्रमाण पत्र (₹72,000 से कम आय वाले) अपलोड करना जरूरी है।
• प्रमाण पत्रों की जांच: सभी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। गलत जानकारी देने पर आवेदन किसी भी चरण में निरस्त किया जा सकता है।
• लॉटरी प्रक्रिया: यदि किसी स्कूल में तय सीटों से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो वेबसाइट के माध्यम से रैंडम लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा।
• अंतिम सूची: चयनित बच्चों की सूची संबंधित स्कूल के लॉग-इन में उपलब्ध होगी, जिसे प्राचार्य द्वारा नामांकन के बाद ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी योग्य माता-पिता से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके।